Detail Info Pan Card-2 : get Online


ऑनलाइन प्राप्त करें परमानेंट अकाउंट नंबर

                                                        
Fire-Prevention-tipsआप पैन कार्ड के
लिए आवेदन ऑफ
लाइन और ऑन-
लाइन दोनों तरह से
अपनी सहूलियत
के हिसाब से कर
सकते हैं। किसी
एजेंसी से यह
कार्ड बनवाते हैं
तो आपको उनका
निर्धारित शुल्क देना
होगा आपके कार्ड में
यदि कोई गलती
रह गई है तो उसे
ऑनलाइन सुधारने
की सुविधा भी
आपको मिलती है।


पैन कार्ड बनवाना बहुत आसान है। आप

ऑनलाइन आवेदन करके घर बैठे कार्ड बनवा

सकते हैं। यदि आप इंटरनेट पर सभी प्रोसेस

ठीक तरह करने में असुविधा महसूस करते हैं

तो किसी एजेंट की सेवाएं भी ले सकते हैं।

एजेंट से पैन कार्ड बनवाने में आपको थोड़ा

ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। शुल्क अदा कर

जब आप सभी प्रोसेस ठीक तरह कर लेते हैं तो

कुछ ही दिन में पैन कार्ड बनाकर आपके घर के

पते पर भेज दिया जाता है।


यह तरीका है पैन कार्ड बनवाने का

●पैन कार्ड बनवाने के लिए आयकर कार्यालय

से फॉर्म 49-ए प्राप्त करें। ताजा खिंचाया

हुआ कलर फोटो लगाएं।

●फॉर्म में बने बॉक्स में हस्ताक्षर करें। इसी

हस्ताक्षर की स्कैन इमेज कार्ड पर दर्ज होती

है। फॉर्म के साथ आपकी पहचान बताने वाले

दस्तावेज की कॉपी लगाएं।

●फॉर्म में संबंधित ऑफिसर का कोड जैरूर

लिखें। यह कोड आयकर कार्यालय से प्राप्त

किया जा सकता है। आईटी पैन सर्विस सेंटर

से भी सहायता ली जा सकती है।

●आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड के लिए फीस 

निर्धारित है, अतः फॉर्म के साथ यह राशि भी 

☻आयकर कार्यालय में जमा कराएं।

इसके बाद अधिकतम 30 दिन में पैन कार्ड

आपके पते पर भेज दिया जाता है।



Detail-Info-Pan-Card-get Online



                      ऑनलाइन  आवेदन के लिये
 
       यदि ऑनलाइन आवेदन कर आप पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी की जरूरत पड़ेगी। यहां   कुछ स्टेप बता रहे हैं। सबसे पहले एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाएं।
1. https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html
पर क्लिक करें।
2. आप किस तरह का पैन बनाना चाहते हैं,
उसके लिए विकल्प चुनें। 'New PAN-
Indian Citizen (Form 49A)' को चुनें।
3. फिर पैन कार्ड की श्रेणी चुनें जिसमें
individual, association of person,
company or trust में से कोई तय करें।
4. अपनी व्यक्तिगत जानकारियां भरें।
5. स्क्रीन पर अस्थायी टोकन नंबर वाला
संदेश मिलेगा। इसे नोट करना आवश्यक है।
6. अपने आधार नंबर, दस्तावेजों को scan
कर अपलोड कर आधार नंबर और पता भरें।
7. आप दी गई लिस्ट से AO (मूल्यांकन
अधिकारी) कोड चुनना होता है।
8. ड्रॉप-डाउन मेनू से आपके द्वारा सबमिट
किए दस्तावेजों को आयु और निवास के
प्रमाण के रूप में चुनें। आवश्यक जानकारियां
भरें और Submit पर क्लिक करें।
9. इसके बाद अप्लाई करने वाले को पेमेंट
पेज पर भेजा जाता है। फीस पेमेंट हो जाने
के बाद उसे वन-टाइम पासवर्ड से प्रमाणित
करने, ई-साइन से दस्तावेज जमा करने या
भौतिक रूप से दस्तावेजों को एनएसडीएल
को भेजने के लिए कहा जाता है।

पैन नंबर अटैच नहीं तो बैंक खाता फ्रिज होगा


काई प्रोडक्ट या सर्विस लेने पर                      
Detail-Info-Pan-Card-get Onlineभी आपको पैन की जरूरत पड़
सकती है। अगर सौदे छोटे हैं तो पैन
कार्ड की जरूरत नहीं होती, लेकिन
बड़े कारोबारी सौदों के लिए पैन
अनिवार्य हो गया है। हालांकि, हर
तरह के सौदों तथा सरकारी कामकाज
के लिए यह एक जरूरी दस्तावेज
बन गया है।


केंद्र सरकार ने कुछ छोटे बचत खातों (गरीबी
रेखा वाले) को छोड़कर अन्य सभी तरह के
बैंक खातों के लिए खाताधारक का पैन नंबर
खाते के साथ दर्ज करना अनिवार्य कर दिया
है। प्राइवेट तथा को-ऑपरेटिव बैंकों को भी
इस नियम का पालन करना जरूरी है। ऐसे में
बगैर पैन के आपको परेशानी का सामना करना
पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने खाते के साथ पैन
नंबर नहीं जुड़वाया तो आपका खाता फ्रीज
किया जा सकता है। अब आप समझ ही गए
होंगे कि पैन कार्ड सभी लोगों के लिए कितना
जरूरी है। हालांकि, बैंक खाता खुलवाते समय
पैन नंबर न होने की स्थिति में फॉर्म- 60 भरकर
देने का विकल्प भी बैंकों ने ग्राहकों को दिया हुआ
है। फॉर्म-60 आपको उस बैंक में मिल
जाएगा, जहां आप खाता खुलवाने जा रहे हैं या
पहले से आपका खाता है। फॉर्म- 60 बैंकों और
पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से भी डाउनलोड
किया जा सकता है। इसके अलावा पैन को
आधार से लिंक करना भी अब आवश्यक हो
गया है। ऐसा न करने पर आपका आईटी रिटर्न
मंजूर नहीं हो पाएगा।

ये चार तरीके हैं पैन से आधार लिंक करने के

●अगर इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर
आपका लॉगइन बना है तो उसकी वेबसाइट
https://www.incometaxindiaefiling.gov.in ) पर लॉगइन करें। होमपेज पर बाईं ओर
इसकी लिंक है। उस पर क्लिक कर मांगी गई
जानकारी भर दें।
●इस साइट पर यदि आपका लॉगइन नहीं है।
तब भी आप ऊपर वाली लिंक ओपन करें।
बाईं ओर लिंक आधार का विकल्प दिखेगा,
उसे क्लिक करें। अगले पेज पर मांगी गई
सभी जानकारी भर दें। प्रक्रिया पूरी होते ही
स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा।
● एसएमएस भेजें : पैन सर्विस देने वाली
कंपनियों NSDL या UIT को मैसेज
भेजकर भी पैन से आधार लिंक करवा
सकते हैं। इनके नंबर 567678 या 56161
हैं। (उदाहरण के लिए- आपका आधार
नंबर 111122223333 और PAN
नंबर AAAPA99990 है तो आपका
मैसेज यूं लिखा जाएगा- UIDPAN
111122223333 AAAPA9999Q)
●मैनुअली : आप पैन व आधार की फोटो
कॉपी लेकर पैन बनाकर देने वाले किसी भी
सेंटर पर जाएं। वहां एक फॉर्म भरकर देना
होंगा। इस सेवा के लिए आपको निर्धारित
शुल्क देना पड़ेगा। (आधार व पैन में दर्ज
जानकारी समान होंना चाहिए, वर्ना उनमें
सुधार करवाना पड़ सकता है।)

फॉर्म-60 : यह आवेदक द्वारा दिया जाने वाला स्वघोषणा-पत्र होता है। इसी के साथ
कुछ जानकारी भी देनी होती है, जैसे- अपना वर्तमान पता, इनकम टैक्स असेसमेंट की
स्थिति तथा आपके पास पैन कार्ड क्यों नहीं है, उसका कारण भी लिखना पड़ता है।
हस्ताक्षर करके इस फॉर्म को बैंक में जमा कराना होता है। इसके बाद खाताधारक को पैसा
निकालने और जमा करने सहित अन्य सुविधाएं मिलने लगती हैं।

 
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